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विस्तृत समाचार
नारकोटिक्स सेन्ट्रल ब्यूरों एवं राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक ली जिलाधिकारी ने
चम्पावत 24 जून (सूवि), जिला कार्यालय सभागार में नारकोटिक्स सेन्ट्रल ब्यूरों एवं राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक लेते हुए जिलाधिकारी ने सभी राजस्व अधिकारियों को कहा कि एनडीपीएस एक्ट 1985 के अंतर्गत अफीम और गांजे की खेती गैर कानूनी एवं दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में कार्य कर रहे पटवारियों को भांग की अवैध खेती पर अंकुश लगाने हेतु तत्काल एक्शन लेने हेतु निर्देशित करें। उन्होंने उप जिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को गांजे की खेती कर रहे व्यक्तियों को चिन्हित करने और उसकी सूचना तत्काल कार्यालय, नारकोटिक्स विभाग, पुलिस को उपलब्ध कराने के निर्देश राजस्व उप निरीक्षकों को जारी करने के निर्देश दिये। बैठक में उपस्थित नारकोटिक्स सेन्टर ब्यूरो, सब जोनल यूनिट, देहरादून से आये अधिकारी धर्मवीर सिंह ने कहा कि अफीम और गांजे की खेती गैर कानूनी एवं दण्डनीय अपराध है और अधिनियम की धारा8 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अफीम और गांजे की खेती एवं व्यापार व तस्करी नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि अधिनियम की धारा18 के अनुसार कोई भी व्यक्ति अफीम व गांजे की खेती एवं व्यापार या तस्करी करते हुए पाया जाता है तो उसे 10 से 20 वर्ष की सजा का प्राविधान और धारा 31 (ए) के तहत उसे मृत्युदंड का भी प्राविधान है और दो लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि धारा47 के अनुसार प्रत्येक सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, पंच, सरपंच और ग्राम अधिकारी जो किसी भी पद पर हो, का कर्तव्य है कि अफीम/गांजे की गैर कानूनी खेती की सूचना पुलिस को या एनसीबी को दें, ऐसा न करने पर संबंधित क्षेत्र के कार्मिक, पंच, सरपंच, ग्राम अधिकारी को भी सजा हो सकती है। उन्होंने कहा कि अफीम/गांजे की खेती हेतु प्रशासन से लिखित अनुमति लेनी आवश्यक है, जिस पर जिलाधिकारी ने बताया कि अभी तक अफीम/गांजे की खेती करने हेतु कोई लिखित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को लिखित आवेदन प्राप्त होने पर नारकोटिक्स विभाग सहित जिला कार्यालय को भी सूचित करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने नारकोटिक्स सेन्टर ब्यूरो के अधिकारी को पुलिस लाइन में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, अधिकारियों, क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षकों, पुलिस अधिकारियों, मीडिया कर्मियों आदि के साथ जल्दी की कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश दिये, जिससे क्षेत्र में अफीम/गांजे से होने वाले नुकसान के संबंध में व्यापक जानकारी लोगों को दी जा सके। उन्होंने इसकी रोकथाम हेतु व्यापक जनचेतना, जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश नारकोटिक्स ब्यूरों के अधिकारियों को दिये। जनजागरूकता अभियान में सहयोग करने के निर्देश पुलिस, राजस्व व अन्य विभागीय अधिकारियों को बैठक में दिये गये। जिलाधिकारी एवं नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे प्रतिबंधित अफीम/गांजे की खेती न करें और उसकी पैदावार को नष्ट करें। बैठक में जिलाधिकारी ने बरसात को देखते हुए वैकल्पिक मागों एवं झूलापुलों पर बोर्ड लगाने के निर्देश एनएच, पीएमजीएसवाई, एडीबी एवं लोनिवि को दिये। उन्होंने लोनिवि, पीएमजीएसवाई, एडीबी को खतरनाक मोड़ों एवं खतरे वाले स्थानों पर क्रैच वैरियर लगाने के साथ नगरपालिकाओं को कामर्सियल विज्ञापनों का प्रचार करने वाले निजी भवनों से टैक्स वसूलने, वाहनों में अग्निशमन यंत्र लगाने हेतु जरूरी कार्यवाही करने के निर्देश एआरटीओ को दिये। बैठक में पुलिस अधीक्षक रामचन्द्र राजगुरू ने नारकोटिक्स विभाग को कार्यशाला हेतु तिथि तय करने के निर्देश दिये जिससे पुलिस लाईन में सभी व्यवस्थाएं समय से पूर्ण की जा सकें। बैठक में पुलिस अधीक्षक रामचन्द्र राजगुरू, उप जिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा, तहसीलदार लोहाघाट नीलू चावला, पाटी ललित मोहन तिवारी, टनकपुर आरसी गौतम, आपदा प्रबंधन अधिकारी मनोज पाण्डेय, पूर्ति अधिकारी श्याम लाल, अधिशासी अभियंता लोनिवि डीडी भट्ट सहित पीएमजीएसवाई, ईओ नगरपालिका, नगर पंचायत, शासकीय अधिवक्ता, राजस्व निरीक्षक, सभी पटल सहायक आदि उपस्थित थे। जिला सूचना अधिकारी, चम्पावत।

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