विभाग सरकार के बारे में उत्तराखंड एक नज़र में प्रेस नोट फोटो गैलरी प्रकाशन शासनादेश सूचना का अधिकार निविदा / विज्ञापन
 DIPR UTTARAKHAND | Notice 


नोटिस बोर्ड

Home > नोटिस बोर्ड

नोटिस बोर्ड


⚜  विभाग में वर्ष 2023 में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध हुए न्यूज़ पोर्टल वेबसाइट की सूची श्रेणी क

⚜  विभाग में वर्ष 2023 में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध हुए न्यूज़ पोर्टल वेबसाइट की सूची श्रेणी ख

⚜  विभाग में वर्ष 2023 में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध हुए न्यूज़ पोर्टल वेबसाइट की सूची श्रेणी ग

⚜  श्रेणी ग हेतु न्यूज पोर्टलध्वेबसाइटों को विभाग में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध करने के संबंध में

⚜  श्रेणी ख हेतु न्यूज पोर्टलध्वेबसाइटों को विभाग में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध करने के संबंध में

⚜  श्रेणी क हेतु न्यूज़ पोर्टलध्वेबसाइटों को विभाग में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध करने के संबंध में

⚜  चैनल सूचीबद्धता हेतु

⚜  उत्तराखण्ड के अन्तर्गत सूचना अधिकारी के सीधी भर्ती के 12 रिक्त पदों को पर सेवा स्थानान्तरणध्प्रतिनियुक्ति पर तैनाती विषयक





   विभागीय लिक्स

विस्तृत समाचार
शीघ्र हो स्थानीय स्तरीय कमेटी की बैठक।
चम्पावत 20 जून,17 जिन जिलों में स्थानीय स्तरीय कमेटी का गठन अभी तक नहीं हो पाया है, ऐसे जिले प्राथमिकता के साथ स्थानीय स्तरीय कमेटी का गठन तत्काल करना सुनिश्चित करें। यह बात सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के सचिव मुकेश जैन ने वीसी के माध्यम से समाज कल्याण अधिकारियों को दिये। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ‘‘स्थानीय स्तरीय कमेटी’’ के जिलाधिकारी पदेन अध्यक्ष होंगे तथा एक सदस्य स्वयं सेवी संस्था से होंगे जो नेशनल ट्रस्ट में पंजीकृत हो व एक दिव्यांगजन के साथ ही जिला समाज कल्याण अधिकारी कमेटी के सदस्य/सचिव होंगे। उन्होंने शीघ्र ही कमेटी का गठन कर दिव्यांगों में जागरूकता पैदा करने, समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं हेतु प्रार्थनापत्र आमंत्रित करने, प्रार्थनापत्रों की स्क्रूटनी करने तथा विकलांग बालकबालिकों के मातापिताओं की एक संस्था गठित करने, कमेटी का संयुक्त खाता खोलने, समिति की प्रत्येक तीन माह में अनिवार्य रूप से एक बैठक करने के निर्देश दिये। उन्होंने जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों में भी स्वयं सेवी संस्थाओं का गठन कर, उनका रजिस्ट्रेशन नेशनल ट्रस्ट में कराने के निर्देश दिये जिससे स्वयं सेवी संस्था जागरूकता अभियान संचालित करने के साथ कार्यो के संचालन में सहयोग कर सके। उन्होंने कहा कि मानसिक दिव्यांग के मातापिता के न होने पर बैंक खाता तथा सम्पत्ती के देखरेख एवं संचालन हेतु कानूनी अभिभावक का नामित होना अनिवार्य है, इसलिए आवश्यकता वाले मानसिक दिव्यांगों के लिए पहले से ही कानूनी अभिभावक नामित करने के निर्देश दिये ताकि भविष्य में मानसिक दिव्यांग को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। वीसी में मुख्य विकास अधिकारी हरगोविन्द भट्ट ने बताया कि स्थानीय स्तरीय कमेटी का गठन कर लिया गया है जिसमें नेशनल स्ट्रट में पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था हैप्पी फैमिली केयर एवं रिसर्च एसोसिएशन के साथ ही दिव्यांग व्यक्ति बृजेश जोशी को नामित किया गया है। समिति की बैठक शीघ्र ही प्रस्तावित है। वीसी में प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी एसपी जोशी, कनिष्ट सहायक दीपक गहतोड़ी, कमेटी के दिव्यांग सदस्य बृजेश चन्द्र जोशी आदि उपस्थित थे। जिला सूचना अधिकारी, चम्पावत।

डाउनलोड अनुलग्नक :