प्रेस विज्ञप्ति।।
जिलाधिकारी दीपक रावत ने निर्देश दिये कि प्रायः यह देखने में आ रहा है कि कलेक्ट्रेट कार्यालय रोशनाबाद, हरिद्वार व अन्य जिला स्तरीय विभागों से संबंधित तथा कलेक्ट्रेट कार्यालय के विभिन्न अनुभाग सहायकों के माध्यम से जिलाधिकारी के समक्ष अनुमोदनार्थ/हस्ताक्षर प्रस्तुत किये जाने वाली पत्रावलियों में पत्रावली एवं आलेख को अग्रसारित करने वाले अर्थात तैयार करने वाले व जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने वाले किसी भी कर्मचारी/अधिकारी द्वारा नाम व पदनाम का उल्लेख न करते हुए हस्ताक्षर की लिपि अंकित नहीं की जा रही है, जिससे यह अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा है कि उक्त्त विभाग/अनुभाग की जिलाधिकारी शिविर कार्यालय को प्रस्तुत किये जाने वाली पत्रावली अर्थात् आलेख शिविर कार्यालय को किस तिथि को प्राप्त हुआ है।
जिलाधिकारी ने भविष्य में यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं कि शिविर कार्यालय के समक्ष उचित आदेश प्रस्तुत किये जाने वाली समस्त प्रकार की पत्रावलियों एवं आलेख को बिना फाईल कवर एवं फाइल नम्बर प्रस्तुत न किया जाये। इसके अतिरक्त यह भी निर्देश दिये कि समस्त अनुभाग सहायक अपने अनुभाग के प्रभारी अधिकारी/वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी/अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, हरिद्वार विभाग से संबंधित समस्त अधिकारीगण बिना मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास अभिकरण आदि के हस्ताक्षर के नीेचे उनके नाम/पदनाम की मोहर तथा हस्ताक्षर की तिथि सहित अंकित कराकर ही जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें।
यदि आदेशों का अनुपालन नहीं किया जाता है तब संबंधित अनुभाग सहायक अर्थात् संबंधित अधिकारीगण के विरूद्ध प्रतिकूल संज्ञान लिया जायेगा।
जिला सूचना अधिकारी
हरिद्वार |