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विस्तृत समाचार
भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 23 अप्रैल, 2018 से उत्तराखण्ड तथा हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत औद्योगिक विकास योजना2017 राज्य के औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए 01 अप्रैल, 2017 के पश्चात् स्थापित होने वाली नई ईकाइयाँ एवं विद्यमान इकाइयों के विस्तारीकरण संयंत्र एवं मशीनरी में किये गये अचल पूंजी निवेश पर 30 प्रतिशत, अधिकतम 05 करोड़ रुपये की केन्द्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन तथा केन्द्रीय व्यापक बीमा राजसहायता योजनान्तर्गत भवन तथा संयंत्र के बीमा प्रिमियम पर 05 वर्ष के लिए शतप्रतिशत प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान की गई है।
निदेशक उद्योग श्री सुधीर चन्द्र नौटियाल ने बताया कि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 23 अप्रैल, 2018 से उत्तराखण्ड तथा हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत औद्योगिक विकास योजना2017 राज्य के औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए 01 अप्रैल, 2017 के पश्चात् स्थापित होने वाली नई ईकाइयाँ एवं विद्यमान इकाइयों के विस्तारीकरण संयंत्र एवं मशीनरी में किये गये अचल पूंजी निवेश पर 30 प्रतिशत, अधिकतम 05 करोड़ रुपये की केन्द्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन तथा केन्द्रीय व्यापक बीमा राजसहायता योजनान्तर्गत भवन तथा संयंत्र के बीमा प्रिमियम पर 05 वर्ष के लिए शतप्रतिशत प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि योजना की अधिसूचना के अनुसार 01 अप्रैल, 2017 अथवा इसके बाद वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने वाली इकाइयों को दिनांक 30 सितम्बर, 2018 तक योजनान्तर्गत आॅन लाईन पंजीकरण करना अनिवार्य था। अब भारत सरकार द्वारा आॅन लाईन पंजीकरण की अवधि को दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 तक बढ़ा दी गई है। ऐसी सभी इकाइयाँ, जिन्होंने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, वे इकाइयाँ दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 तक डी.आई.पी.पी., वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के पोर्टल पर अपनी इकाई का पंजीकरण करा सकते हैं। इस संबंध में आवश्यक जानकारी डी.आई.पी.पी., वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड तथा सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

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