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विस्तृत समाचार
आहरण वितरण अधिकारियों की एकदिवसीय कार्यशाला सम्पन्न।
चम्पावत 11 नवम्बर,17 जनपद के आहरणवितरण अधिकारियों के एक दिनी प्रशिक्षण में बोलते हुए आई.एल.एफ.एस. स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन देहरादून के प्रशिक्षक भानु प्रताप ने सभी आहरणवितरण अधिकारियों को अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत पंेशन एकाउंट, रिटायर्ड बैनीफिट, टैक्स बैनीफिट, नेशनल पेंशन सिस्टम की जानकारी के साथ कार्मिकों के वेतन से हो रही कटौती की धनराशि के इस्तेमाल की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आहरणवितरण अधिकारियों को इन सिस्टमों की पूरी जानकारी होगी तो उन्हें पेंशन, नई भर्ती, टैक्स कटौती, पेंशन आदि के समय कठिनाई नहीं होगी। उन्होंने कहा कि नेशनल पेंशन सिस्टम के अन्तर्गत वर्ष 2004 के बाद के नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के मूल वेतन से हो रही 10 प्रतिशत की कटौती तथा उससे पूर्व के नियुक्त कार्मिकों के जीपीएफ की धनराशि के रखरखाव/इस्तेमाल सरकार द्वारा किया जा रहा है और वेतन से कट रही धनराशि का इस्तेमाल कहां हो रहा है इसकी जानकारी चाहने का अधिकार कार्मिक को है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2004 के बाद नियुक्त कार्मिक टैक्स में बचत के लिए 10 प्रतिशत की अनिवार्य कटौती के साथ धनराशि की और अधिक कटौती के लिए विभागाध्यक्ष के माध्यम से कोषागार को आवेदन कर सकता है जिससे उन्हें टैक्स के समय बचत का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली 1 जनवरी 2004 को लागू हुई थी जो सरकार में भर्ती होने वाले नए कार्मिकों हेतु यह योजना प्रारम्भ की गई थी और 1 मई 2009 से स्वैच्छिक आधार पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों सहित देश के सभी नागरिकों को भी एपीएस की सुविधा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत सरकार की भूमिका बराबर के अंशदाता के रूप में ही रखी गई है जिसमें कर्मचारी और सरकार के अंशदान से संचित धनराशि निश्चित वित्तीय संस्थानों को भी उपलब्ध करायी जाती है। उन्होंने कहा कि एनपीएस सभी नागरिकों को सेवानिवृत्ति आय प्रदान करने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी जिसका लक्ष्य पेंशन के सुधारों को स्थापित करना और कार्मिकों में सेवानिवृत्ति के लिए बचत की आदत को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति के लिए असंगठित क्षेत्र को भी स्वैच्छिक बचत को बढ़ावा देने के लिए स्वावलंबन योजना आरंभ की गई है। उन्होंने कहा कि नेशनल पेंशन सिस्टम 1860 आयु वर्ग वाले भारतीय नागरिकों के लिए सबसे किफायती और सरकारी अनुमोदित पेंशन प्लान है। उन्होंने प्रशिक्षण में कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद जमा धनराशि का 40 प्रतिशत पेंशन प्लान में लगाना जरूरी है और 40 प्रतिशत पर कोई टैक्स नहीं लगाया जायेगा तथा शेष 20 प्रतिशत धनराशि पर आहरण के समय टैक्स में कटौती की जायेगी। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति पर 2 लाख तक की ही धनराशि जमा होने पर उसे सीधे आहरण किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि नेशनल पेंशन योजना में अनिवार्य 10 प्रतिशत कटौती के अतिरक्त पेंशन में जमा हेतु कटौती किये जाने पर आयकर की धारा 80 सीसी के अंतर्गत छूट प्रदान होगी। उन्होंने कहा कि 2005 से पूर्व के कार्मिक भी बचत को बढ़ाने हेतु बैंक के माध्यम से कोषागार को आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कार्मिक को नौकरी में आने के बाद सर्विस बुक तैयार करते समय किसी पारिवारिक सदस्यों को नोमिनी अंकित करें जिससे किसी कार्मिक की मृत्यु, पागलपन आदि की दशा में नोमिनी को बिना किसी बिलम्ब के धनराशि का भुगतान किया जा सके। उन्होंने कहा कि नोमिनी में पत्नी, मातापिता, भाईबहन, बच्चे आदि पारिवारिक सदस्यों को प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया जायेगा। इस अवसर पर उन्होंने आयकर जमा, टैक्स कटौती, एनपीएस ट्रस्ट, बचत के फायदे आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर डीडीओ आरसी तिवारी, पशुपालन बीएस जंगपांगी, संख्या से एनबी बचखेती, उद्योग से जीबी जोशी, बीडियो बीएस खाती, समाज कल्याण से बंशीधर पंत, कृषि से एनसी आर्या, सहकारिता से पीएस राणा सहित सभी आहरणवितरण अधिकारी उपस्थित थे। जिला सूचना अधिकारी,चम्पावत।

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