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   विभागीय लिक्स

विस्तृत समाचार
समूह ग की राजकीय पर्यवेक्षक (पद कोड066) की परीक्षा दिनांक 12 नवम्बर 2017 को समय 10 से 12 बजे तक शांन्तिपूर्ण ढंग से संचालित करने के लिए जिले में धारा 144 को प्रभावी कर दी गयी है।
कार्यालय जिला सूचना अधिकारी, रूद्रप्रयाग। फोन/फैक्स न0 01364233871 म्उंपस.पदवितउंजपवदतचह871/हउंपसण्बवउ पे्रस नोट सं016 रूद्रप्रयाग 10 नवम्बर, 2017(सू0वि0) समूह ग की राजकीय पर्यवेक्षक (पद कोड066) की परीक्षा दिनांक 12 नवम्बर 2017 को समय 10 से 12 बजे तक शांन्तिपूर्ण ढंग से संचालित करने के लिए जिले में धारा 144 को प्रभावी कर दी गयी है। उप जिलाधिकारी सदर मुक्ता मिश्र व जखोली देवमूर्ति यादव ने बताया कि राजकीय पर्यवेक्षक की परीक्षा के शांतिपूर्ण संचालन के लिए जिले में धारा 144 लागू कर दी गयी है। उन्होंने बताया कि विद्यालय परिसर से 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किसी भी दिशा में नही किया जायेगा। उप जिलाधिकारी सदर व जखोली ने बताया कि परीक्षा केन्द्र की 200 मीटर की परिधि तथा निकटवर्ती मोटर मार्ग, बाजार में 05 या 05 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर विधि एवं व्यवस्था भंग करने के मन्तव्य से एकत्रित नही होगें। प्रतिबन्ध क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से लाठी, चाकू, हथियार, आग्नेयास्त्र आदि न तो अपने पास रखेगा और न ही इनसे किसी भी व्यक्ति को आतंककित करने का प्रयास करेगा। मजिस्टेªट जखोली की लिखित अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति प्रतिबन्धित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सभा/जुलूस आयोजित नही करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की अशिष्टता नही करेगा। परीक्षा केन्द्र के आसपास मुख्य पैदल मार्गो पर कोई व्यक्ति बाधा नही पहुंचाएगा। कोई भी व्यक्ति ड्यूटी पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी के लिखित/मौखिक आदेशो का उल्लघंन नही करेगा। मजिस्टेªट की बिना पूर्व अनुमति के माईक एवं लाउडस्पीकर का प्रयोग नही करेगा। जनपद रूद्रप्रयाग के 09 व जखोली के 01 परीक्षा केन्द्र में पूर्वान्ह 10 से मध्यान्ह 12 बजे से परीक्षा आयोजित की जाएगी। सब डिवीजन रूद्रप्रयाग की सीमान्तर्गत रा0इ0का0 रूद्रप्रयाग, रतूडा, अगस्त्यमुनि, नगरासू, रा0ब0इ0का0 रूद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि, गुरू राम राय पब्लिक स्कूल तिलणी, रा0स्ना0 महाविद्यालय अगस्त्यमुनि, डायट रतूडा व जखोली की सीमान्तर्गत रा0इ0का0 तिलकनगर में परीक्षायें संचालित की जाएगी तथा परीक्षा प्रारम्भ के समय से समाप्ति तक धारा144 प्रभावी रहेगी। जिला सूचना अधिकारी, रुद्रप्रयाग।