प्रेस विज्ञप्ति।।
हरिद्वार। अपर जिलाधिकार वित्त एवं राजस्व ललित नारायण मिश्रा ने ज्यूडीशियल एवं नाॅन ज्यूडीशियल स्टाॅप पेपर वेंडर्स द्वारा जीएसटी वसूल किये जाने की शिकायत मिलने पर आदेश जारी करते हुए कहा कि राजकीय कोषागार एवं सरकार द्वारा अधिकृत वेंडर द्वारा विक्रय किये जाने वाले उपरोक्त ज्यूडीशियल एवं नाॅन ज्यूडीशियल स्टाॅप पेपर तथा कोर्ट फीस स्टाॅप पर जीएसटी देय नहीं है। ऐसा करने वाले वेंडर के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। अतः यह सुनिश्चित किया जाए कि इन स्टाॅप पर जीएसटी न वसूला जाए तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।।
जिला सूचना अधिकारी,
हरिद्वार |