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विस्तृत समाचार
आरटीआई की कार्यशाला में मुख्य विकास अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने लोक सूचना अधिकारियों को बतायी आरटीआई की कई तकनीकि जानकारियां
प्रेसविज्ञप्ति सूचना/पौड़ी/दिनांक 16 सितंबर 2017, सूचना का अधिकार अधिनियम की कार्यशाला में मुख्य विकास अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने विभागों को मांगी गई सूचना के अनुसार ही सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कहा कि अधिक दस्तावेजों वाली सूचना में अनुरोधकर्ता से कागज का शुल्क लिया जाए। सीडीओ ने विभिन्न विभागों के लोक सूचना अधिकारियों को उत्तराखंड सूचना अधिनियम 28 जुलाई 2013 के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कई अहम जानकारियां दी। विकास भवन सभागार में आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए सीडीओ ने विभिन्न विभागों के लोक सूचना अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देश्य बताए। उन्होंने अधिनियम के तहत धारा 4(1)बी, 4(2), 4(3), 4(4) समेत आदि की जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि आरटीआई के तहत सूचना मांगने वाले को विभाग से संबंधित सूचना की मूल प्रति की ही फोटो कापी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कहा कि कई विभागों को आरटीआई अधिनियम 2005 की पूरी जानकारी नहीं है। कार्यशाला में उन्होंने लोक सूचना अधिकारियों को तय समय पर सूचनाएं निर्धारित प्रारूप पर भेजने को कहा। कहा कि सूचना मांगने वाले को किसी भी प्रकार की हीलाहवाली नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत अभिलेखों को रिकार्डिंग करने एवं नष्ट करने के लिए निर्धारित अवधि तय की गई है। उन्होंने उत्तराखंड सूचना आयोग की ओर से अभिलेखों की सूचनाएं देने के लिए निर्धारित की गई समय सारणी बताई। कहा कि आयोग के अनुसार उपस्थित पंजी को एक वर्ष, आकस्मिक अवकाश पंजी को समाप्त होने के एक वर्ष बाद, आडिट पत्रावलियां एक वर्ष, आयव्ययक भुगतान की पत्रावलियां दस वर्ष, लेखन सामग्रियों व प्रपत्रों के मांग पत्र आदि तीन वर्ष, गोपनीय आख्याएं व गोपनीय चरित्र पंजिकाएं, सेवा निवृत्ति, पद त्याग के तीन वर्ष बाद अभिलेखों को समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने केंद्रीय व राज्य सूचना आयोग की कार्यप्रणाली, शक्तियां, कृत्य व अपील की जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि विभाग चाही गई किसी भी सूचना का निर्माण नहीं करेंगे। बल्कि जैसी सूचना मांगी गई है उसका उतना ही जवाब दिया जाए। इस मौके पर कार्यशाला का संचालन करते हुए आरटीआई के नोडल अधिकारी व परियोजना अर्थशास्त्री दीपक रावत ने सूचना का अधिकार 2005 तथा उत्तराखंड सूचना नियमावली 2013 की विस्तृत जानकारी दृश्य एवं श्रव्य के माध्यम से लोक सूचना अधिकारियों को उपलब्ध कराई। उन्होंने नियमावली के तहत कई पेचीदगियों से रूबरू कराया। इस मौके पर उन्होंने लोक सूचना अधिकारियों के कई समस्याओं का निस्तारण किया। समेत विभिन्न विभागों के लोक सूचना अधिकारी मौजूद रहे। सहायक निदेशक कृषि गिरीश चंद, बाल विकास प्रबंधन अधिकारी संदीप कुमार, जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डा. सतेंद्र नेगी, मुख्य प्रशानिक अधिकारी उमेश नौटियाल, राजेंद्र सिंह तोपाल, डीएस रमोला, डीसी पुरोहित, डा. एके तोमर, आरबी केस्टवाल समेत विभिन्न विभागों को लोक सूचना अधिकारी उपस्थित रहे। फोटो समाचार जिला सूचना अधिकारी पौड़ी गढ़वाल।