जिले के व्यापरियों को दिया गया जेम पोटर्ल का प्रशिक्षण
चमोली 12 सितम्बर,2017(सू0वि0)
जिले के छोटेबडे व्यापारियों को गवर्नमेंटईमार्केट पोटर्ल पर अपना पंजीकरण कराने एवं गवर्नमेंटईपोटर्ल के माध्यम से सामान के क्रयबिक्रय की जानकारी देने हेतु मुख्य कोषाधिकारी वीरेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में जेम पोटर्ल का उदेश्य, इसकी आवश्यकता एवं फायदों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी। मुख्य कोषाधिकारी ने कहा कि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के अनुसार सरकारी विभागों को जेम पोटर्ल के माध्यम से सामग्री/सेवाओं की अधिप्राप्ति किये जाने की व्यवस्था उपबन्धित की गयी है एवं भवष्यि में सभी प्रकार की सामग्री का क्रय इसी माध्यम से किया जाना है।
मुख्य कोषाधिकारी ने बताया कि डीजीएसएंडडी द्वारा उपलब्ध कराए गए वन स्टाॅप गवर्नमेंटईमार्किट प्लेस का संक्षिप्त रूप जेम है जहाॅ सामान्य प्रयोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की जा सकती है। सरकारी अधिकारियों द्वारा खरीद के लिए जेम गतिशील, स्वपोषित, प्रयोक्ता अनुकूल पोटर्ल है। इस पोटर्ल के माध्यम से कोई भी व्यापारी अपने उत्पादों को पारदर्शिता एवं सुविधाजनक ढंग से बेच सकता है। जिससे व्यापारी एवं ग्राहक दोनों को पूरी सुविधा मिलती है। व्यापारियों को जेम पोटर्ल पर सामान्य प्रयोग की वस्तुओं, सेवाओं की वैयक्तिक एवं निर्धारित श्रेणियों के लिए उत्पादों को सूचीबद्व करना होगा। इससे ग्राहकों को गतिशील कीमत आधार पर देखने, प्राक्कलन व तुलना करने और खरीद की सुविधा मिलेगी। जब भी जहाॅ भी आवश्यकता हो वस्तुओं एवं सेवाओं की पारदर्शिता के साथ आॅनलाइन खरीदारी की जा सकती है।
मुख्य कोषाधिकारी ने बताया कि छोटे बडे व्यापारी गवर्नमेंट ई मार्केट पर रजिस्टर कर अपने उत्पादों को आसानी के साथ बेच सकते है। इसमें व्यापारियों को अपने सामान की मात्रा, गुणवत्ता व बिक्रय मूल्य सरकार के सामने रखना होगा। उन्होंने बताया कि कोई भी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाऐं जिन्हें व्यापारियों से सामग्री खरीदने के लिए टेन्डर लेना पडता था, इस प्रक्रिया के तहत अब इसकी आवश्यकता नही है। इस प्रक्रिया के तहत 50 हजार तक मूल्य की वस्तु को सीधे खरीदा या बेचा जा सकता है। वही 50 से 30 लाख तक की सामग्री के लिए कोटेशन एवं 30 लाख से अधिक की सामग्री की खरीद के लिए आॅनलाइन टेन्डर करना होगा। इससे आम आदमी को भी सस्ते सामान खरीदने में आसानी होगी। इसके लिए व्यापारी को जेम पोटर्ल पर कुछ जरूरी डाक्यूमेंट के साथ अपना पंजीकरण करना होगा, जिसमें जीएसटीएन नम्बर, पेन नम्ंबर, बैंक खाता संख्या व आधार कार्ड आवश्यक है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार के विभाग, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकायों के अधिकृत प्रतिनिधि जेम का उपयोग कर सकते है।
इस अवसर पर ट्रेजरी आॅफिसर दिनेश चन्द्र भट्ट, सप्लार्यस/सेवादाता हरीश सेमवाल, दिनेश सिंह, विक्रम सिंह, राजेन्द्र रावत, केएन भट्ट, महावीर सिंह नेगी, ताजवर सिंह भण्डारी, भगवती चन्द्र सेमवाल, राजा तिवारी आदि मौजूद थे।
अति0 जिला सूचना अधिकारी,
चमोली। |