प्रेसविज्ञप्ति
सूचना/पौड़ी/दिनांक 12 जुलाई 2017,
जिला कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी सुशील कुमार की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने स्टाम्प एवं रजिस्ट्रीकरण कार्य, राजस्व वसूली, ईडिस्ट्रिक्ट केंद्रों की सेवाओं के लिए किये जा रहे लचर व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई। उन्होंने 10 बड़े बाकायदारों की सूची चस्पा करते हुए वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिये हैं। इसके अलावा एलआर 34 के मामलों, अविवादित मामलों के निस्तारण के साथ ही वन भूमि अधिनियम के मामालें पर तेजी लाने के भी निर्देश दिये हैं। इस मौके पर उन्होंने सहायक सभागीय परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया कि वे वाहनों को फिटनेस आदि की जांच करें तथा चैकिंग अभियान लगातार चलाते हुए सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगायें। उन्होंने परिवहन विभाग को निर्देशित किया कि वे समयसयम पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी वाहनों की चैकिंग अभियान संचालित करें। उन्होंने आबकारी विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि शराब की अवेद्य बिकी्र पर रोक लगाने के साथ ही निर्धारित मूल्य पर लीकर बेचना सुनिश्चित करवायें। उन्होंने सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश तहसीलदारों व जिला पूर्ति अधिकारी को दिये। बताया गया कि इस दौरान तीस दुकानों का निरीक्षण किया गया। जिनमें से दो दुकानों को निलंबित व आठ हजार का जुर्माना वसूला गया। जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि वे वर्षा को नजर रखते हुए तत्काल तीन माह का राशन गोदामों में भंडारण करना सुनिश्चित करें। खाद्य सुरक्षा विभाग की समीक्षा में जिलाधिकारी ने पदाभिहीत अधिकारी को नीलकंड क्षेत्र में कांवड मेले के दौरान खाने पीने की दुकानों की सेमप्लिंग करवायें तथा प्रयुक्त सामग्री की निर्माण व समाप्ति तिथि तथा उसके निर्धारित दरों की भी जांच करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने तहसीलों में अविवादित मामलों के निस्तारण, स्टाम्प बिक्री समेत राजस्व वसूली व मुख्य देयकों पर भी कार्यवाही करने के निर्देश दिये। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी रामजी शरण शर्मा, उप जिलाधिकारी सदर केएस नेगी, तहसीलदार थलीसैंण डीडी कापड़ी, पदाभिहीत अधिकारी प्रमोद रावत, जिला आबकारी अधिकारी प्रभाशंकर मिश्रा, सहायक संभागीय अधिकारी द्वारिका प्रसाद एवं रावत सिंह समेत राजस्व विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे। फोटो समाचार
जिला सूचना अधिकारी
पौड़ी गढ़वाल। |