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नोटिस बोर्ड

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विस्तृत समाचार
छुटे तथ अर्ह मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराये
चम्पावत 30 जून,17 जिलाधिकारी डा.अहमद इकबाल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 01 जुलाई से 31 जुलाई तक 18 से 21 आयु वर्ग के नये युवा अर्ह मतदाताओं एवं छूटे हुये व्यक्तियों के नाम पंजीकरण हेुतु प्रत्येक बीएलओ अपनेअपने क्षेत्र में घरघर जाकर जाॅच एवं सत्यापन का कार्य करेंगे। कोई भी भारतीय नागरिक जो 01 जनवरी, 2017 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, उसका नाम उस क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में अनिवार्य रूप से दर्ज कराना है इस हेतु सभी शिक्षण संस्थाओं, स्वयं सेवी संगठनों द्वारा अपने स्तर पर उक्त निर्धारित अवधि में विशेष अभियान चलाकर छूटे हुये अर्ह नागरिकों के नाम निर्वाचन नामावलियों में दर्ज करायेंगे। इसके अतिरिक्त युवा एवं भावी मतदाताओं का सशक्तिकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक विद्यालय/शिक्षण संस्थान व प्राविधिक शिक्षण संस्थान/आईटीआई व महाविद्यालयों में प्रधानाचार्यों द्वारा 15 से 17 आयु वर्ग के अर्ह मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने का कार्य किया जाना है, जिसकी जानकारी संबंधित उप जिलाधिकारी/तहसीलदार व खण्ड शिक्षाधिकारी से प्राप्त की जा सकती है। जिला सूचना अधिकारी, चम्पावत।

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