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जेल कैदियों की अभिरक्षा एवं करागार की सुरक्षा के लिए डीएम ने दिये निर्देश
जेल कैदियों की अभिरक्षा एवं करागार की सुरक्षा के लिए डीएम ने दिये निर्देश चमोली 26 मई,2017(सू.वि.) जिला अधिकारी आशीष जोशी की अध्यक्षता में गृुरूवार को जिला कारागार में निरूद्ध बन्दियों की अभिरक्षा एवं कारागार की समुचित सुरक्षा हेतु आवश्यक बैठक सम्पन्न हुई। जिलाधिकारी ने जेल अधीक्षक/जेलर को निर्देश दिये गये कि वे समय समय पर जेल का निरीक्षण करते रहें तथा जो भी शिकायतें प्रकाश में आती हैं उनका समयान्तर्गत समाधान सुनिश्चित कराने की कार्यवाही प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करें। कोेई भी निषिद्ध वस्तु एवं संदिग्ध व्यक्ति किसी भी दशा में जेल के अन्दर प्रविष्ट न होने पाये। उन्होंने निर्देश दिये कि बन्दियों से मिलने वाले उनके परिजनों की भी विधिवत्् तलाशी ली जाय तथा कोई भी निषिद्ध वस्तु एवं हथियार मुलाकात के समय अपने साथ न ले जायंें। जेलर इसकी भी विधिवत् पुष्टि करते हुए जेल मैनुअल के अनुसार जेल अधीक्षक के निर्देशन में कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे। पुरसाडी जेल में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना प्रकाश में न आये इस हेतु विशेष अपराध निरोधक दस्ता (ैज्थ्) गठित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस दस्ते में उप जिला मजिस्ट्रेट चमोली, पुलिस उपाधीक्षक चमोली एवं थानाध्यक्ष चमोली होंगे, जो जेल में निरूद्ध बन्दियों की देखरेख एवं अन्य व्यवस्थाओ हेतु रखे गये जेल कर्मचारियों के मोबाइल फोन/लैण्ड लाइन फोन की काॅल का डाटा निकाल कर बम निरोधक, मैटल डिटेक्टर यन्त्रों के साथ जेल का औचक सघन अभियान चलाते हुए जेल में निरूद्ध वस्तुयंे जैसे मोबाइल, चाकू, धारधार हथियार, तंमचा, नशीला पदार्थ आदि को जब्त करते हुए अपराधियों के सम्पर्क में रहने वाले सम्बन्धित कर्मी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे एवं जिला अधिकारी को भी अवगत करायेंगे। बैठक में निर्देश दिये गये कि जेल अधीक्षक/जेलर जिला कारागार में सुरक्षा की दृृष्टि से जेमर, माइक्रोफोन तथा सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाने की कार्यवाही माह जून तक पूर्ण कर लें। जिला जेल/बन्दीगृृह पुरसाडी में नियमित कार्मिको की तैनाती न होने के कारण जेल में विभिन्न प्रकार की व्यवस्थााआंे को पूर्ण कराने हेतु उपनल के माध्यम से कार्मिको को नियुक्त किया गया है। इस सम्बन्ध मंे जेल अधीक्षक/जेलर को निर्देश दिये गये कि वे उपनल कार्मिको के चरित्र एवं पूर्ववृृत्त का सत्यापन भी सम्बन्धित जनपद/तहसील/थाने से करा लें तथा किसी भी दशा में संदिग्ध व्यक्ति जेल व्यवस्थाओं के साथ छेडछाड न करने पाये। अति0 जिला सूचना अधिकारी, चमोली।