चम्पावत 05 जून, 17
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी उ.खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड एनसी कोठारी ने बताया कि जो ग्रामीण बेरोजगार व्यक्ति अपना उद्योग खोलने के इच्छुक है वे वर्ष 201718 हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) योजना के अन्तर्गत स्वरोजगार चलाने हेतु ग्रामीण बेरोजगार युवा उद्यमी अपना आवेदन पत्र आनलाईन ूूूणअपबवदसपदमण्हवअण्पदध्चउमहचमचवतजंस पर आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र के साथ नवीनतम फोटो, आधार कार्ड, जनसंख्या प्रमाण पत्र (ग्राम प्रधान द्वारा जारी) जन्म तिथि प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिर्पोट, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग हेतु) की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि उत्पादन संबंधित उद्योगों हेतु 25 लाख व सेवा उद्योग हेतु 10 लाख अधिकतक ऋण सीमा निर्धारित की गयी है तथा भारत सरकार द्वारा प्रतिशत मार्जिन मनी/अनुदान के रूप में अनुमन्य की गयी है। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, छतार पुनेठी में या कार्यालय के दूरभाष नं 05965230898 में संपर्क कर सकते है।
जिला सूचना अधिकारी, चम्पावत। |