चम्पावत 02 जून, 17
जिला समाज कल्याण अधिकारी पीसी जोशी ने बताया कि उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम द्वारा संचालित राज्य पोषित स्वतः स्वरोजगार ऋण योजना के अन्तर्गत जनपद के अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों हेतु बैंकों के माध्यम से सस्ती दर पर ऋण एवं अनुदान दिया जायेगा। उन्होने बताया कि वित्तीय वर्ष 201718 में स्वतः रोजगार हेतु 10 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसमें राज्य पोषित स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत 20000 से 100000 रूपये तक निवेश हेतु 05 का तथा 100000 से 200000 रूपये तक 04 का लक्ष्य व 500000 रूपये तक 01 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत योजना लागत का 25 प्रतिशत अनुदान, 15 प्रतिशत लाभार्थी के स्वयं का अंश तथा 60 प्रतिशत बैंक ऋण होगा।
उन्होंने स्वतः रोजगार ऋण योजना की पात्रता एवं शर्तों के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि जनपद के अल्पसंख्यक वर्ग के स्थाई निवासी जिनकी आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य होने के साथ ही जिनकी वार्षिक आय गा्रमीण क्षेत्रों में 81000 रूपये व शहरी क्षेत्रों में हेतु वार्षिक आय 103000 रूपये से अधिक न हो आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इच्छुक पात्र व्यक्ति 30 जून तक किसी भी कार्य दिवस में अपना आवेदन पत्र सादे कागज पर (अल्पसंख्य, स्थाई, आय प्रमाण पत्रो की प्रमाणित छाया प्रति सहित) जिला प्रबन्धक उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम कार्यालय तहसील रोड चम्पावत में जमा कर सकते हैं। चयन जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा।
जिला सूचना अधिकारी, चम्पावत। |