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विस्तृत समाचार
खाद्य पदार्थ का भ्रामक प्रचारप्रसार करने पर जुर्माना
प्रेस विज्ञप्ति।। नैचर फ्रेस एक्टी लाइट रिफाइण्ड सनफ्लावर आॅयल के पैकैट पर मिथ्या छाप होने तथा खाद्य पदार्थ का भ्रामक प्रचारप्रसार होने पर न्याय निर्णायक अधिकारी/ अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त एवं राजस्व हरिद्वार ने मै. भारती रिटेल प्रा.लि. के टीम लीडर देवाशीष मोहन्ती माईफेयर रोड जयदेव विहार भुवनेश्वर, मै. भारती रिटेल प्रा.लि के नोमिनी मुकेश रावल निवासी पटेलनगर देहरादून, वेयर हाउस मै. भारती वाल मार्ट प्रा.लि ख.न. 52705277, ग्राम बनुर, तहसील राजपुरा, जिला पटियाला पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत एकएक लाख एवं मैनीफैक्चरर, मैसर्स कारगिल इण्डिया प्रा. लि. कुरूकुम्भ (महाराष्ट्र) पर 10 लाख रूपये। कुल मिलाकर 13 लाख रूपये का जुर्माना लगाते हुए भविष्य में इस प्रकार से जनता को मिस ब्रांडिग व मिस लीडिंग न करने तथा उक्त बैच (लाॅट) के उत्पाद व मिथ्या छाप को पैक्ेट से एक माह के भीतर हटाने के भी निर्देश दिये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी रूड़की दिलीप जैन द्वारा दायर मुकदमें में यह निर्णय लिया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी रूड़की द्वारा 13 फरवरी 2012 को बी.एस.एम तिराहा, नेहरू नगर रूड़की में स्थित मै. भारती रिटेल प्रा.लि. के रिटेल स्टोर ईजी डे के गोदाम का निरीक्षण किया गया। गोदाम में नैचर फ्रेस एक्टी लाइट रिफाइण्ड सनफ्लावर आॅयल के 18 पैक्ड पाॅली पाउच बिक्री के लिए रखे गये थे। उक्त खाद्य पदार्थ के पाॅली पाउच लेबल को मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का सन्देह होने पर जाॅच हेतु फूड लेबोरेटरी पुणे भेजा गया। फूड लेबोरेटरी पुणे द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ के लेबल को मिथ्या छाप एवं मिस लीडिंग घोषित किया गया।। जिला सूचना अधिकारी, हरिद्वार

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