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विस्तृत समाचार
मै0 हरीश मेडीकोज रानीखेत को आंवटित मेडिकल स्टोर की समयावधि पूर्ण होने के उपरान्त नोटिस जारी
प्रेस नोट अल्मोड़ा 25 मई, 2017 (सू0वि0) अपर जिलाधिकारी कैलाश सिंह टोलिया ने बताया कि जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा अधीक्षक गोविन्द सिंह मेहरा राजकीय चिकित्सालय, रानीखेत को पत्र भेजकर स्पष्ट किया है कि चिकित्सालय परिसर में संचालित मेडिकल स्टोर में मै0 हरीश मेडीकोज रानीखेत को आंवटित मेडिकल स्टोर की समयावधि पूर्ण होने के उपरान्त भी उनके द्वारा उसे रिक्त न करने पर उन्हें बारबार मेडिकल स्टोर खाली करने हेतु नोटिस देने पर उनके द्वारा मेडिकल स्टोर रिक्त करने के स्थान पर माह जनवरी, 2017 में मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में औषधि स्टाॅक को रखने के लिए अतिरिक्त समय की माॅग की गयी थी। उन्होंने बताया कि मै0 हरीश मेडिकोज रानीखेत द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक व मेडिकल स्टोर की जाॅच के लिए गठित कमेटी में उक्त मेडिकल स्टोर को खाली करने के लिए मार्च, 2017 तक का समय माॅगा गया था। मै0 हरीश मेडिकोज द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में दायर याचिका स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है तथा उनके द्वारा मेडिकल स्टोर को खाली करने हेतु माह मार्च, 2017 तक माॅगी गयी समयावधि भी समाप्त होने के कारण मै0 हरीश मेडिकोज रानीखेत को अन्तिम नोटिस भेजते हुए उन्हें उक्त मेडिकल स्टोर के भवन से बेदखल करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने की अनुमति आपके द्वारा मंागी गई थी। उन्होंने बताया कि मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा रिट पिटीशन में मै0 हरीश मेडीकोज बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य पारित आदेश दिनाॅंक 13 जनवरी, 2017 में याची को अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रतिवादी को उसके प्रत्यावेदन पर निर्णय लिये जाने के निर्देश दिये गये है। परन्तु याची द्वारा कोई भी प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया जैसा कि उक्त रिट याचिका में विपक्षीगण द्वारा प्रति शपथ पत्र दिनाॅंक 21 फरवरी, 2017 मंे भी स्पष्ट उल्लेखित किया गया है मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में मै0 हरीश मेडीकोज रानीखेत को दो सप्ताह अन्दर अपना प्रत्यावेदन प्रतिवादी गणों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था जिसका पालन याची मै0 हरीश मेडिकोज रानीखेत द्वारा नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि प्रकरण में जिला शासकीय अधिवक्ता, सिविल/राजस्व अल्मोड़ा से प्राप्त विधिक राय दिनाॅंक 22 मई, 2017 के अनुसार ‘‘मै0 हरीश मेडिकोज से चिकित्सालय परिसर में संचालित मेडिकल स्टोर रिक्त करवाने हेतु सम्बन्धित फर्म को अधिकतम एक सप्ताह का विधिक नोटिस दिया जाना उचित होगा यदि उक्त अवधि में मेडिकल स्टोर का रिक्त कब्जा चिकित्सालय को हस्तगत नहीं किया जाता है तो उक्त परिसर का बलपूर्वक कब्जा प्राप्त किया जा सकता है।‘‘ उन्होंने बताया कि ऐसी स्थिति में मै0 हरीश मेडिकोज रानीखेत को गोविन्द सिंह मेहरा राजकीय चिकित्सालय परिसर में स्थित मेडिकल स्टोर को एक सप्ताह तक रिक्त करने सम्बन्धी अन्तिम नोटिस जारी करते हुए नियत तिथि तक मेडिकल स्टोर रिक्त नहीं करने की दशा में उन्हें मेडिकल स्टोर भवन से बेदखल करने हेतु प्रशासनिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। अल्मोड़ा 25 मई, 2017 (सू0वि0) अपर जिलाधिकारी कैलाश सिंह टोलिया ने बताया कि उप जिला मजिस्ट्रेट सल्ट खुमाड़ को जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशानुसार अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भौनखाल जनपद अल्मोड़ा में तैनात चिकित्सा स्टाफ के डयूटी के दौरान अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में मजिस्टैªटी जाॅच आख्या माॅगी गयी थी। उन्होंने अपने जाॅच रिर्पोट में बताया कि घटना स्थल से लगभग 200 मी0 की पैदल दूरी पर स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भौनखाल का घटना के एक घन्टे उपरान्त निरीक्षण पर चिकित्सालय बन्द पाया गया घटना में घायल व्यक्तियों को चिकित्सालय के बन्द होने व किसी भी स्टाफ के मुख्यालय में उपस्थित न होने के कारण कोई प्राथमिक उपचार नहीं मिल पाया। दुर्घटना के सभी घायलो को 108 आपातकालीन सेवा व निजी वाहनों से राजकीय चिकित्सालय रामनगर ले जाया गया। उप जिला मजिस्ट्रेट ने जाॅच रिर्पोट में यह भी उल्लेख किया है यदि चिकित्सालय मंे चिकित्सक/कर्मचारी मौजूद होते तो तुरन्त प्राथमिक उपचार मिलने की दशा में कई मृतकों की जान बच सकती थी। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भौनखाल में कार्यरत् चिकित्सक व कर्मचारियों की अनुपस्थित के कारण किसी भी घायल को मौके पर प्राथमिक उपचार नहीं मिल पाया। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने यह भी बताया कि उक्त के क्रम में ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अल्मोड़ा से आख्या/विधिक राय प्राप्त की गयी प्रभारी ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा पत्रावली का अध्ययन करने के उपरान्त अपनी आख्या/विधिक राय प्रेषित करते हुए अवगत कराया गया कि उक्त दुर्घटना के समय प्रभारी चिकित्साधिकारी अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र भौनखाल एवं चिकित्सालय स्टाफ के मुख्यालय से अनुपस्थित होना अपने दायित्वों के निर्वहन का लोक तथा उपेक्षापूर्ण कृति किये जाने को दर्शाता है। उक्त विवेचन से प्रभारी चिकित्साधिकारी डा0 अरूण कुमार एवं चिकित्सा स्टाफ के विरूद्व उत्तराचंल सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 2003 यथा संशोधित 2010 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही किये जाने के पर्याप्त आधार है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रभारी चिकित्साधिकारी अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र भौनखाल एवं चिकित्सालय स्टाॅफ के द्वारा किये गये विधिक कर्तव्यों के लिए धारा 304 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज की जा सकती है। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि प्रभारी ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अल्मोड़ा की आख्यानुसार डा अरूण कुमार प्रभारी चिकित्साधिकारी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भौनखाल के विरूद्व अग्रेत्तर कार्यवाही करने के निर्देश उपजिला मजिस्ट्रेट खुमाड़ को दिये गये है और उन्हें निर्देशित किया गया है कि कृत कार्यवाही से तत्काल अवगत कराना सुनिश्चित करंे।