प्रेस विज्ञप्ति।।
जिला मजिस्ट्रेट दीपक रावत ने अवगत कराया कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड की अधिसूचना के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायतों के सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के अधिसूचना जारी होने की तिथि तक ऐसे पद/स्थान, जोकि निर्वाचित प्रतिनिधियों की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा नामांकन न होने के कारण रिक्त हैं तथा जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हो, पर उप निर्वाचन कराया जाना है। ऐसे सभी रिक्त पदों/स्थानों पर उप निर्वाचन निम्नलिखित समयसारणी के अनुसार सम्पन्न कराये जायेगें।
नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय नाम वापसी हेतु दिनांक व समय निर्वाचन प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय मतदान का दिनांक व समय मतगणना का दिनांक व समय
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29.05.2017 एवं 30.05.2017 (पूर्वान्हः 10 बजे से अपरान्हः 5 बजे तक) 31.05.2017 (पूर्वान्हः 10 बजे से कार्य की समाप्ति तक) 01.06.2017 (पूर्वान्हः 10 बजे से अपरान्हः 1ः00 बजे तक) 02.06.2017 (पूर्वान्हः 10 बजे से कार्य की समाप्ति तक) 13.06.2017 (पूर्वान्हः 08 बजे से अपरान्हः 5 बजे तक) 15.06.2017 (पूर्वान्हः 08 बजे से कार्य की समाप्ति तक)
उक्त उपनिर्वाचन में वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है। इन पदों/स्थानों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच, नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक चिन्ह आवंटित करने का कार्य, मतों की गणना एवं परिणाम की घोषणा क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय (विकासखण्ड स्तर) पर की जाएगी।
उक्त उपनिर्वाचन को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार द्वारा रिटर्निंग आफिसर की नियुक्ति की गयी है। विकासखण्ड बहादराबाद हेतु खण्ड विकास अधिकारी बहादराबाद शिवरानी चैहान को, विकासखण्ड रूडकी के लिए खण्ड विकास अधिकारी रूडकी मनविन्दर कौर को, भगवानपुर के लिए खण्ड विकास अधिकारी भगवानपुर धामीलाल, लक्सर हेतु खण्ड विकास अधिकारी लक्सर आई0एस0 भण्डारी तथा विकासखण्ड नारसन हेतु खण्ड विकास अधिकारी नारसन के0के0 पन्त को रिटर्निंग आफिसर नियुक्त किया गया है।
इसके साथ ही जिला मजिस्ट्रेट ने अवगत कराया है कि उक्त अधिसूचना के साथ ही (नगरीय क्षेत्रों को छोड़कर) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जनपद के सम्बन्धित समस्त निर्वाचन क्षेत्रों में जिनमें निर्वाचन कराये जा रहे हैं, के सम्बन्धित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता दिनांक 23.05.2017 से तत्काल प्रभाव से प्रभावी होकर मतगणना समाप्ति तक प्रभावी की जाती है।।
जिला सूचना अधिकारी,
हरिद्वार |