चम्पावत 24 मई, 17
शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी डाॅ.अहमद इकबाल ने अवगत कराया है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुपालन में उत्तराखण्ड राज्य में स्थित धार्मिक स्थल गुरूद्वारा नानकमत्ता, गुरूद्वारा रीठा साहिब एवं गुरूद्वारा हेमकुण्ड साहिब के पाॅच किमी के दायरे में तम्बाकू उत्पादों के संग्रह, वितरण, क्रयविक्रय इत्यादि सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद निषेद अधिनियम2003 की धारा 4 एवं 5 में निहित प्रावधानों के तहत राज्यपाल ने तत्काल प्रभाव प्रतिबन्धित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है। जिलाधिकारी ने बताया कि उक्त अधिसूचना के अनुपालन में गुरूद्वारा रीठा साहिब के पाॅच किमी के दायरे में तम्बाकू युक्त उत्पादों के संग्रण, वितरण, क्रयविक्रय, इत्यादि तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित किये गये हैं।
जिला सूचना अधिकारी, चम्पावत। |