संस्कृत महाविद्यालयों में परीक्षा को लेकर परीक्षा केन्द्रों में लगी धारा144
चमोली 03 मई,2017(सू.वि.)
संस्कृत महाविद्यालय कुनकुली मण्डल एवं संस्कृत महाविद्यालय घाट में 15 से 22 मई तक पूर्व मध्यमा एवं उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष की परिषदीय परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है। परीक्षाओं को शांन्तिपूर्ण ढंग से संचालित करने तथा विधि एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट चमोली अभिषेक रूहेला ने उक्त परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा अवधि में धारा144 लागू करने के आदेश जारी किये है। उन्होंने बताया कि परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की बाधा/अवरोध करने का प्रयास नही करेगा। प्रतिबन्धित क्षेत्र में किसी प्रकार का जुलूस, सभा, लाॅउड स्पीकर आदि का प्रयोग वर्जित रहेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के हथियार, आग्नेयशस्त्र, लाठी, चाकू, भाला न तो अपने पास रखेगा और न ही इससे किसी को आतंकित करने का प्रयास करेगा। परीक्षा केन्द्रों को किसी प्रकार की क्षति पहुॅचाना दण्डनीय अपराध माना जायेगा। परिषदीय परीक्षा के लिए नियुक्त कार्मिकों को छोडकर प्रतिबन्धित क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नही होगें। |