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विस्तृत समाचार
श्रीमती नीमा बिष्ट व्यवस्था वार्डन कस्तूरबा गाॅधी आवासीय विश्वविद्यालय चगेठी विकासखण्ड धौलादेवी जिला अल्मोड़ा को तत्कालीक प्रभाव से निलम्बित किया गया है।
प्रेस नोट अल्मोड़ा 12 मई, 2017 (सू0वि0) जिला शिक्षाधिकारी प्राथमिक शिक्षा/जिला परियोजना अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान अल्मोड़ा/नियुक्त प्राधिकारी राय सहाब यादव बताया कि श्रीमती नीमा बिष्ट व्यवस्था वार्डन कस्तूरबा गाॅधी आवासीय विश्वविद्यालय चगेठी विकासखण्ड धौलादेवी जिला अल्मोड़ा को तत्कालीक प्रभाव से निलम्बित किया गया है। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी सविन बंसल के आदेशानुसार एक संयुक्त जाॅच टीम का गठन कर दिनाॅंक 02 मई को विद्यालय की जाॅच करायी गयी थी जिसमें उपजिलाधिकारी भनोली, जिला शिक्षाधिकारी बेसिक एवं जिला समन्वयक सर्वशिक्षा अभियान सम्मिलित थे। संयुक्त जाॅच टीम ने अपनी जाॅच रिर्पोट में आरोपो के सम्बन्ध में अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की है। उन्होंने बताया कि श्रीमती नीमा बिष्ट ने नियम विरूद्व विद्यालय में प्रवेश सहित अनुसूचित जाति/जनजाति की छात्राओं का नाम काटने की कार्यवाही की है। साथ ही छात्राओं का उत्पीड़न का मामला भी जाॅच रिर्पोट आया है और मध्यान्ह भोजन में मानके के अनुसार भोजन न दिये जाने जाने का भी जाॅच रिर्पाेट में मामला प्रकाश में आया है। जिला शिक्षाधिकारी प्राथमिक शिक्षा ने बताया कि निलम्बन अवधि में श्रीमती नीमा बिष्ट को वित्तीय नियम खण्ड 2 भाग 2 के 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अद्र्व वेतन पर देय अवकाश राशि के बराबर होगी तथा जीवन निर्वहन भत्ते की राशि पर मंहगाई भत्ता जैसे अवकाश वेतन पर देय है जो अनुमन्य होगा किन्तु ऐसे कर्मचारी को जीवन निर्वाह भत्ते के साथसाथ कोई मंहगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के दिनों को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते निलम्बन की अवधि पर इस शर्त के साथ देय होगें जब इसका समाधान हो जाय कि उनके द्वारा उक्त मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है। उन्होंने बताया कि उल्लखित मद का भुगतान तभी किया जायेगा जब श्रीमती बिष्ट इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगीं कि वे किसी व्यापार वृत्ति, व्यवसाय व अन्य सेवा में नहीं लगे हैं निलम्बन अवधि में श्रीमती नीमा बिष्ट को उप शिक्षाधिकारी कार्यालय ताड़ीखेत में सम्बद्व किया गया है तथा मामले में उप शिक्षाधिकारी ताड़ीखेत अल्मोड़ा को जाॅच अधिकारी नामित किया गया है। उन्होंने बताया कि जाॅच अधिकारी को निर्देश दिये गये है कि वे एक माह के अन्दर अपनी जाॅच आख्या जिला शिक्षाधिकारी प्राथमिक शिक्षा को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।