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विस्तृत समाचार
सिविल जज (एस.डी.)/ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार मीना देउपा की अध्यक्षता में 01 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर श्रमिकों को उनके विधिक अधिकारों की जानकारी प्रदान किये जाने हेतु विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन श्रम विभाग के सहयोग से औद्योगिक क्षेत्र रोशनाबाद में किया गया
प्रेस विज्ञप्ति।। सिविल जज (एस.डी.)/ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार मीना देउपा की अध्यक्षता में 01 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर श्रमिकों को उनके विधिक अधिकारों की जानकारी प्रदान किये जाने हेतु विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन श्रम विभाग के सहयोग से औद्योगिक क्षेत्र रोशनाबाद में किया गया। मीना देउपा ने श्रमिकों को जानकारी दी कि यदि किसी श्रमिक को अपनी ओर से श्रम न्यायालय में वाद योजित करना हो या अपने वाद की पैरवी हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की आवश्यकता हो तो वह सीधे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। पैनल/ रिटेनर लाॅयर अनुज शर्मा ने मजदूर दिवस पर मजदूरों के विधिक अधिकारों की जानकारी दी एवं श्रमिक क्षतिपूर्ति कानून के बारे में बताया कि किस प्रकार कामगार के घायल अथवा मृत्यु हो जाने पर क्षतिपूर्ति किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। श्रम विभाग के अधिकारियों ने शिविर में उपस्थित श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा मजदूरों के हितार्थ चलाई जा रही योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई। श्रमिकों के हितार्थ लागू कानून की जानकारी हेतु सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तकों को श्रमिकों में निःशुल्क वितरित किया गया। निर्बल निर्धन विधिक सहायता समिति के अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने भी श्रम कानून की जानकारी दी।। जिला सूचना अधिकारी हरिद्वार

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