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विभाग में वर्ष 2023 में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध हुए न्यूज़ पोर्टल वेबसाइट की सूची श्रेणी क
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उत्तराखण्ड के अन्तर्गत सूचना अधिकारी के सीधी भर्ती के 12 रिक्त पदों को पर सेवा स्थानान्तरणध्प्रतिनियुक्ति पर तैनाती विषयक
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चैनल सूचीबद्धता हेतु
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उत्तराखण्ड के अन्तर्गत सूचना अधिकारी के सीधी भर्ती के 12 रिक्त पदों को पर सेवा स्थानान्तरणध्प्रतिनियुक्ति पर तैनाती विषयक
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चिकित्साधिकारियों के अवकाश पर रोक
प्रेस नोट अल्मोड़ा 20 अपै्रल, 2017 (सू0वि0) जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि उपजिलाधिकारी रानीखेत के द्वारा दिनाॅंक 17 मार्च, 2017 की प्राप्त जाॅच आख्या के अनुसार डा0 मुकेश जोशी सर्जन गोविन्द सिंह माहरा राजकीय चिकित्सालय रानीखेत जाॅच में दिनाॅंक 10 फरवरी एवं 11 फरवरी, 2017 को अपने कार्य से अनुपस्थित एवं दिनाॅंक 28 फरवरी से बिना अवकाश स्वीकृत कराये अपने कार्य से अनुपस्थित पाये गये। उन्होंने बताया कि राज्याधीन लोक सेवा मंे कार्य नहीं तो वेतन नहीं के लागू सिद्वान्त के क्रम में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश एवं कार्मिक अनुभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश के द्वारा जारी निर्देशों एवं मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय के क्रम में माह फरवरी 2017 से अग्रिम आदेशों तक डा0 मुकेश जोशी सर्जन गो0सि0मा0 राजकीय चिकित्सालय के वेतन आहरण पर रोक लगायी गयी है। जिलाधिकारी ने डा0 जोशी के उपरोक्त कृत्य को उत्तराचंल सरकारी सेवक आचरण नियमावली 2002 एवं उत्तराचंल सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 2003 यथा संशोधित 2010 का स्पष्ट उल्लघंन पाये जाने के कारण मुख्य सचिव, सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा अनुभाग उत्तराखण्ड शासन के द्वारा दिनाॅंक 06 जुलाई, 2016 के क्रम में जिलाधिकारियों को समस्त कार्यों के संचालन हेतु विभागाध्यक्षों के अधिकार एवं विकास एवं जन सुविधाओं के क्रियान्वयन एवं जिले में समस्त अधिकारियों को प्रयेवक्षण हेत प्रदत्त अधिकारों के क्रम में डा0 जोशी के विपरीत विभागीय कार्यवाही प्रचलित की जाती है तथा अनुशासन एवं अपील नियमावली 2003 यथा संशोधित 2010 के अन्तर्गत दी गयी व्यवस्था के क्रम में अपरजिलाधिकारी अल्मोड़ा को जाॅच अधिकारी नामित किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि जाॅच अधिकारी को उपरोक्त के सम्बन्ध में जाॅच पूर्ण करते हुए अनिवार्य रूप से जाॅच आख्या 10 मई, 2017 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये है। अल्मोड़ा 20 अपै्रल, 2017 (सू0वि0) जिलाधिकारी सविन बंसल ने अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भौनखाल में तैनात चिकित्सा स्टाफ के डयूटी के दौरान अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी अल्मोड़ा को कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया है। उन्होंने बताया कि उपजिलाधिकारी सल्ट, खुमाड से प्राप्त आख्या के अनुसार अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र भौनखाल में तैनात चिकित्सक व स्टाफ के वाहन दुर्घटना होने के 1 घन्टा 20 मिनट पश्चात उपस्थित होने सम्बन्धी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित होने पर संज्ञान लेते हुए दिनाॅंक 16 मार्च, 2017 को भौनखाल तडम मोटर मार्ग पर हुई दुर्घटना में अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र भौनखाल में तैनात चिकित्सक एवं चिकित्सा स्टाफ के अनुपस्थित रहने के कारण घायलो को प्राथमिक उपचार न मिलने का उल्लेख करते हुए सम्बन्धित चिकित्सक एवं चिकित्सा स्टाफ के विपरीत आवश्यक कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से अवगत कराने के निर्देश मुख्य चिकित्साधिकारी को दिये गये थे। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रकरण में सम्बन्घितो को विपरीत कृत कार्यवाही की आख्या अभी तक अप्राप्त है। उन्होंने बताया कि दैवीय आपदा के दृष्टिगत आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 30 एवं 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद के समस्त चिकित्साधिकारियों को बिना अनुमति के मुख्यालय न छोड़ने और उनके मुख्यालय छोड़ने सम्बन्धी आवेदन पत्र बिना पूर्वानुमति के महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को अग्रसारित नहीं किये जाने सम्बन्धी आदेश निर्गत किये गये थे। जिससे प्रतीत होता है कि आदेशो का अनुपालन सुनिश्चित करवायें जाने में कोई रूचि नहीं ली जा रही है। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि 16 मार्च, 2017 की वाहन दुर्घटना में दुर्घटना स्थल से मात्र 200 मी0 की दूरी पर स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक एवं चिकित्सा स्टाफ उपस्थित रहते तो दुर्घटना में घायलों को उचित उपचार मिल जाने से कुछ घायलों को बचाया जा सकता था। उन्होंने अपने पत्र में मुख्य चिकित्साधिकारी से यह स्पष्ट करने के निर्देश दिये है कि क्यो न उनके एवं सम्बन्धित चिकित्सक का यह कृत्य भा0द0स0 की धारा 304 ए (लापरवाही से मृत्यु होना) व आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाय। इसके अतिरिक्त जिला कार्यालय के सन्दर्भित पत्रों से दोषी चिकित्सक एवं चिकित्सा स्टाफ के विपरीत आवश्यक कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से अवगत कराये जाने के निर्देश दिये जाने के उपरान्त भी कृत कार्यवाही से अवगत नहीं कराया जाना एवं घायलों को उचित समय पर नहीं मिले उपचार एवं बरती गयी लापरवाही में संलिप्ता को परिलक्षित करता है। जिलाधिकारी ने प्रकरण के उपरोक्त क्रम में मुख्य चिकित्साधिकारी अल्मोड़ा को दिनाॅंक 22 अपै्रल, 2017 तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है कि क्यो न उक्त कृत्य हेतु उनके विरूद्व अग्रेत्तर कार्यवाही प्रस्तुत की जाय। अल्मोड़ा 20 अपै्रल, 2017 (सू0वि0) जिलाधिकारी सविन बंसल ने ग्रीष्मकालीन एवं आगामी मानसून दैवीय आपदा अवधि के दृष्टिगत आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 30 एवं 34 एवं उक्त अवधि में जन सामान्य तक उपचार एवं अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराये जाने हेतु मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद के समस्त चिकित्साधिकारियों को निर्देश दिये है कि वे अग्रिम आदेशो तक बिना मेरी पूर्वानुमति के किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं लेंगे और न ही उनके अवकाश सम्बन्धी आवेदन पत्र बिना मेरी पूर्वानुमति के महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून को अग्रसारित किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि बिना मेरी अनुमति के अवकाश लिये जाने तथा स्वीकृति हेतु महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून को आवेदन पत्र अग्रसारित किये जाने का प्रकरण प्रकाश में आया तो सम्बन्धित के विपरीत आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अध्याय 10 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। जिलाधिकारी ने उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये है।