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विस्तृत समाचार
विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2017 लडने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को 10 अप्रैल 2017 तक अपना निर्वाचन व्यय सम्बन्धी लेखे दाखिल करना अनिवार्य है
प्रेस विज्ञप्ति।। मुख्य कोषाधिकारी/सह नोडल अधिकारी, निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण, हरिद्वार द्वारा अवगत कराया गया है कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के अन्दर भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के आदेशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रतिलिपि दाखिल करनी होती है। बिना किसी ठोस कारण या औचित्यसम्मता के विधि द्वारा अपेक्षित रीति से समय सीमा के अन्दर निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहने पर, सम्बन्धित अभ्यर्थी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निरर्हित (डिसक्वालीफाई) घोषित किया जा सकता है। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार के आदेशानुसार विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2017 में जनपद हरिद्वार से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन परिणाम घोषित होने की दिनांक 11 मार्च 2017 के 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 10 अप्रैल 2017 तक अपना निर्वाचन व्यय लेखा अपनी विधानसभा के प्रभारी अधिकारी, निर्वाचन व्यय, लेखा को मय संलग्नक अनुलग्नक15 पर अपना निर्वाचन व्यय लेखा मय संलग्नक अनुलग्नक15, वाऊचर मूल में एवं शपथ पत्र सहित अपनी विधानसभा के प्रभारी अधिकारी, निर्वाचन व्यय लेखा को दाखिल करना अनिवार्य है। समस्त अभ्यर्थिंयों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपना निर्वाचन व्यय लेखा मय, संलग्नक अनुलग्नक15, वाऊचर मूल में एवं शपथ पत्र सहित अपनी विधानसभा के प्रभारी अधिकारी, निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करना सुनिश्चित करें। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2017 में जनपद हरिद्वार से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थिंयों को अपना निर्वाचन व्यय लेखा मय संलग्नकों को अपनी विधानसभा से सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी, निर्वाचन व्यय लेखा को दाखिल करने की अंतिम दिनांक 10 अप्रैल 2017 के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी का निर्वाचन व्यय स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी अपना निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 08 अप्रैल 2017 (द्वितीय शनिवार) एवं 09 अप्रैल 2017 रविवार को प्रभारी अधिकारी, निर्वाचन व्यय लेखा को दाखिल कर सकते हैं। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी अपना आॅन लाइन निर्वाचन व्यय दाखिल करने हेतु इलेक्शन कमीशन रिर्टन प्रिपेयर से मदद ले सकते हैं, जिनको पारिश्रमिक का भुगतान मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाएगा। इस कार्य के लिए प्रमुख सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार द्वारा जनपद हरिद्वार हेतु अनुराग गुप्ता (9410329952), अभिषेक शर्मा (9997122407) एवं रेखा भारद्वाज (8979034950) इलेक्शन कमीशन रिर्टन प्रिपेयर को नियुक्त किया गया है।। जिला सूचना अधिकारी, हरिद्वार।

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