प्रेस विज्ञप्ति।।
जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी एस.ए. मुरूगेशन ने कहा कि निर्वाचन व्यय अनुवेक्षण पर अनुदेशों का संकलन हिन्दी 2014 के प्रसार6 के प्राविधानों के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 77 के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचनों के परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अन्दर भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुलग्नक15 सहित जिला निर्वाचन अधिकारी को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रतिलिपि दाखिल करनी होती है। बिना किसी ठोस कारण या औचित्य सम्मता के विधि द्वारा अपेक्षित रीति से समय सीमा के अन्दर निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहने पर, सम्बन्धित अभ्यर्थी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 के अधीन निरर्हित घोषित किया जा सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन, 2017 में जनपद हरिद्वार से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि 11 मार्च 2017 को निर्वाचन परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अन्दर अर्थात् 10 अप्रैल 2017 तक अपना निर्वाचन व्यय लेखा अपनी विधानसभा के प्रभारी अधिकारी, निर्वाचन व्यय, लेखा को मय अनुलग्नक15 पर दाखिल करना सुनिश्चित करें। भारत निर्वाचन आयोग के आदेश 28 अक्टूबर 2014 के प्राविधानों के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले अभियर्थी निर्वाचनों के परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के अन्दर निःशुल्क अपना आॅन लाईन निर्वाचन व्यय दाखिल करने हेतु इलेक्शन कमीशन रिर्टन प्रिपेयर से मदद ले सकते हैं, जिनको पारिश्रमिक का भुगतान मुख्य निर्वाचन अधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जायेगा। इस कार्य के लिए प्रमुख सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी देहरादून द्वारा जनपद हरिद्वार हेतु अभिषेक शर्मा (9997122407), रेखा भारद्वाज (8979034950), एवं अनुराग गुप्ता (9410329952) को नियुक्त किया गया है।।
जिला सूचना अधिकारी,
हरिद्वार। |